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लाडो प्रोत्साहन योजना की सम्पूर्ण जानकारी

योजना लागू 01-08-24 से संपूर्ण राजस्थान में

पात्रता एवं आवश्यक शर्तें

  • बालिका की प्रवेश तिथि 01-04-24 या इसके बाद की होनी चाहिए। अर्थात प्रवेश सत्र 2024-25 व 2025-26 होना चाहिए।
  • बालिका का जन्म 1 जून 2016 या इसके बाद का होना चाहिए।
  • बालिका का नाम, जन्म तिथि, जेंडर साला दर्पण, PSP पोर्टल, PCTS पोर्टल, आधार व जन आधार में एक जैसा होना चाहिए।
  • बालिका के जन्म व जन्म के 1 साल बाद की दोनों किस्ते बालिका के माता के बैंक खाते में जमा हुई हो।
  • बालिका को जन्म देने वाली प्रसूता राजस्थान की मूल निवासी हो।
  • बालिका का जन्म राजकीय चिकित्सा संस्थान / जननी सुरक्षा योजना के लिए अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में जन्म लेने वाली बालिका।
  • लाडो प्रोत्साहन योजना में तीसरी एवं आगे की किस्तों का लाभ लेने के लिए संतान की संख्या की सीमा का कोई बंधन नहीं रखा गया है। पूर्व में प्रथम दो किस्तों का लाभ ले चुकी सभी बालिकाओं को योजना का लाभ देय होगा। (संशोधित दिशा-निर्देश 07-05-25 का बिंदु 5.3 देखें)

आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

महत्वपूर्ण दस्तावेज:

  • ममता कार्ड जिसमें PCTS ID, जन्मतिथि लिखी हुई हो (अधिकतम 300 KB JPG file)
  • बालिका का आधार कार्ड
  • जन आधार कार्ड (अभिभावक द्वारा प्रमाणित प्रति)

अन्य आवश्यक दस्तावेज:

  • बालिका की पासपोर्ट साइज फोटो-1
  • बैंक खाता पासबुक जिसमें पूर्व की दोनों किश्त आई हो।
  • बैंक पासबुक की प्रति स्वप्रमाणित (जन आधार से लिंक खाता)
  • माता-पिता के जीवित न होने की स्थिति में माता-पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की संरक्षक द्वारा प्रमाणित प्रति

योजना के अंतर्गत मिलने वाली चरणबद्ध देय राशि

चरण / स्तर देय राशि विवरण
जन्म पर ₹2500  
जन्म के 1 साल बाद ₹2500 (नोट:- बालिका के जन्म की दो किस्त का कुल योग ₹5000)
पहली कक्षा में ₹4000  
छठी कक्षा में ₹5000  
दसवीं कक्षा में ₹11000  
12वीं कक्षा में ₹25000 (नोट:- स्कूल की 4 किश्त का योग ₹45000)
ग्रेजुएशन एवं 21 वर्ष ₹100000 ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पर एवं 21 वर्ष पूरे करने पर

कुल लाभ: ₹150000 रुपए


महत्वपूर्ण लिंक एवं जानकारी

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