📌 SI प्रथम एवं अधिक घोषणा पत्र 2026 – महत्वपूर्ण अपडेट
राजस्थान सरकार के समस्त कार्मिकों के लिए राज्य बीमा (SI) से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। यदि आपका स्थायीकरण हुआ है या आपकी वेतन स्लैब में परिवर्तन हुआ है, तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है।
🔹 1. प्रथम घोषणा पत्र (First Declaration Form)
जिन कार्मिकों का स्थायीकरण (Fixation) वित्तीय वर्ष 2025–26 में हुआ है, उन्हें अपनी राज्य बीमा (SI) पॉलिसी प्रारंभ करने हेतु मार्च 2026 में प्रथम घोषणा पत्र भरना अनिवार्य है।
यह प्रक्रिया SIPF Rules 1998 के अंतर्गत अनिवार्य है।
समय पर फॉर्म न भरने पर बीमा संबंधी लाभों में विलंब हो सकता है।
🔹 2. अधिक घोषणा पत्र (Further Declaration Form)
यह फॉर्म उन पूर्व से कार्यरत (पुराने) कार्मिकों के लिए है:
- जिनकी Basic Pay बढ़ने से प्रीमियम स्लैब बदल गई है
- जो स्वेच्छा से अपनी वर्तमान स्लैब से एक या दो उच्चतर स्लैब (Next Higher Slabs) में प्रीमियम कटवाना चाहते हैं
यदि आप स्वेच्छा से प्रीमियम कटौती बढ़ाना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया ऑनलाइन New SIPF Portal पर करनी होगी।
💰 7वें वेतनमान के अनुसार प्रीमियम दरें
| बेसिक पे | मासिक प्रीमियम |
|---|---|
| ₹22,000 तक | ₹800 |
| ₹22,001 – ₹28,500 | ₹1,200 |
| ₹28,501 – ₹46,500 | ₹2,200 |
| ₹46,501 – ₹72,000 | ₹3,000 |
| ₹72,000 से अधिक | ₹5,000 |
अधिकतम ऐच्छिक कटौती: ₹7,000 प्रति माह
📲 आवेदन प्रक्रिया (Online Process)
- SSO Rajasthan में लॉगिन करें
- New SIPF Portal चुनें
- SI Tab → SI Transaction → Declaration पर क्लिक करें
- आवश्यकता अनुसार:
- First Declaration
- Further Declaration
- विवरण जांचें
- उचित स्लैब का चयन करें
- आधार OTP से सत्यापन कर Submit करें
- प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर सहित DDO कार्यालय में जमा कराएं
⚠️ महत्वपूर्ण निर्देश
- 55 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कार्मिकों की बीमा कटौती में अब वृद्धि नहीं की जाएगी।
- घोषणा पत्र समयसीमा में भरना अनिवार्य है।
- गलत स्लैब चयन से भविष्य के लाभ प्रभावित हो सकते हैं।
📝 निष्कर्ष
यदि आप 2025–26 में स्थायी हुए हैं या आपकी बेसिक पे में वृद्धि हुई है, तो मार्च 2026 से पहले अपनी स्थिति जांच लें और आवश्यक घोषणा पत्र अवश्य भरें। समय पर कार्रवाई करने से भविष्य में बीमा संबंधी लाभों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।
स्रोत: राजस्थान राज्य बीमा (SI) पोर्टल निर्देश